समाजवादी पेंशन योजना
दिनांक : 01/05/2012 - 01/05/2017 | सेक्टर: ग्राम एबं सहरी क्षेत्र
समाजवादी पेन्शन योजना की पात्रताः-
ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र हेतुः-
- जो भूमिहीन हों। केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु
- जो ’’ हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिशेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013’’ के अन्तर्गत चिन्हित स्वच्छकार हो।
- जिसकी मुखिया एकल महिला(विधवा/तलाकशुदा) हो।
- जिसमें विकलांग व्यक्ति मुखिया हो और विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो।
- ऐसे विकलांग बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और उनके माता-पिता समाजवादी पेंशन प्राप्त करने के मानक पूर्ण कर रहे हों।
- अन्य पात्र अभ्यर्थी।
- जिनके पास स्वयं का आवास न हो। केवल शहरी क्षेत्र हेतु
- योजनान्तर्गत उपरोक्त पात्रता पूरी करने वाले लाभाथर््िायों को रू0 500/-प्रतिमाह (रू0 6000/-वार्शिक) पेंशन प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
लाभार्थी:
समस्त भारतीय नागरिक
लाभ:
रुपये की राशि प्रदान करने के लिए एक प्रावधान है। इस योजना के तहत उपर्युक्त पात्रता को पूरा करने वाले लाभार्थियों के लिए 500 / - प्रति माह (रुपये 6000 / - प्रति वर्ष)।
आवेदन कैसे करें
वर्तमान में इस योजना को रोक दिया गया है।