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समाजवादी पेंशन योजना

दिनांक : 01/05/2012 - 01/05/2017 | सेक्टर: ग्राम एबं सहरी क्षेत्र

समाजवादी पेन्शन  योजना की पात्रताः-

ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र हेतुः-

  • जो भूमिहीन हों। केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु
  • जो ’’ हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिशेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013’’ के अन्तर्गत चिन्हित स्वच्छकार हो।
  • जिसकी मुखिया एकल महिला(विधवा/तलाकशुदा) हो।
  • जिसमें विकलांग व्यक्ति मुखिया हो और विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो।
  • ऐसे विकलांग बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और उनके माता-पिता समाजवादी पेंशन प्राप्त करने के मानक पूर्ण कर रहे हों।
  • अन्य पात्र अभ्यर्थी।
  • जिनके पास स्वयं का आवास न हो। केवल शहरी क्षेत्र हेतु
  • योजनान्तर्गत उपरोक्त पात्रता पूरी करने वाले लाभाथर््िायों को रू0 500/-प्रतिमाह (रू0 6000/-वार्शिक) पेंशन प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

लाभार्थी:

समस्त भारतीय नागरिक

लाभ:

रुपये की राशि प्रदान करने के लिए एक प्रावधान है। इस योजना के तहत उपर्युक्त पात्रता को पूरा करने वाले लाभार्थियों के लिए 500 / - प्रति माह (रुपये 6000 / - प्रति वर्ष)।

आवेदन कैसे करें

वर्तमान में इस योजना को रोक दिया गया है।