रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में, रुपये का प्रावधान। रुपये की विधवा के लिए 30,000 / – प्रदान किया गया है 30,000 / – परिवार के कमाई के सिर की मृत्यु के बाद रु। 56460 / – शहरी क्षेत्र में 46080 / – और शहरी क्षेत्र में। मृतक (कमाई करने वाला सिर) की उम्र 60 वर्ष से कम (18 वर्ष और 59 वर्ष के बीच) होनी चाहिए। मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
विभाग द्वारा संचालित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लागू करने का प्रावधान है।
नागरिक समाज कल्याण कार्यालय, अरुणा नगर एटा में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म जमा कर सकते हैं
फॉर्म नीचे लिंक पर डाउनलोड किया जा सकता है
पर जाएँ: http://swd.up.nic.in
स्थान : जिला समाज कल्याण कार्यालय, १०३, अरुणा नगर, एटा | शहर : एटा | पिन कोड : 207001