अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
दिनांक : 01/01/2010 - 27/06/2018 | सेक्टर: ग्राम एबं सहरी क्षेत्र
यह योजना अनुसूचित जातियों के प्रति सामान्य अस्पृष्यता/छुआछूत की भावना समाप्त करने के उद्देष्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्पीडित जाति के व्यक्तियों को
विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में न्यूनतम रू0 22,500/-से अधिकतम रू0 8,25,000/- की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्राविधान है।
लाभार्थी:
समस्त भारतीय नागरिक
लाभ:
इस योजना के तहत, पेंशनरों के लिए 60 साल से 79 साल तक, रुपये के भुगतान का प्रावधान है। 500 / - प्रति पेंशन प्रति पेंशन रुपये के लिए। 400 / - प्रति माह और रु। 80 साल और उससे अधिक के उत्पादकों को प्रति पेंशन 500।
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट: -www.swd.up.nic.in