अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
Filter Scheme category wise
अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
यह योजना अनुसूचित जातियों के प्रति सामान्य अस्पृष्यता/छुआछूत की भावना समाप्त करने के उद्देष्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्पीडित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में न्यूनतम रू0 22,500/-से अधिकतम रू0 8,25,000/- की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्राविधान है।
प्रकाशित तिथि: 21/05/2018
विवरण देखें