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अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

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अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

यह योजना अनुसूचित जातियों के प्रति सामान्य अस्पृष्यता/छुआछूत की भावना समाप्त करने के उद्देष्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्पीडित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में न्यूनतम रू0 22,500/-से अधिकतम रू0 8,25,000/- की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्राविधान है।

प्रकाशित तिथि: 21/05/2018
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