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कृषि

उद्देश्य:-

  • जिला के लिए खरीफ और रबी मौसम दोनों के लिए फसल योजना।
  • सिंचाई स्रोत-वार फसल योजना।
  • किसानों को क्रेडिट सुविधा।
  • उर्वरक आपूर्ति और प्रवर्तन के लिए योजना।
  • बीज आपूर्ति और प्रवर्तन सुविधा।
  • फसल उपलब्धि पर जानकारी का संग्रह।
  • तकनीकी हस्तांतरण किसानों को कैसे पता है।
  • विभिन्न प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करना।
  • किसानों की क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
  • कीट स्थितियों की निगरानी और इसके नियंत्रण।
  • विभिन्न फसलों की उपज रिकॉर्डिंग और रखरखाव।
  • विभिन्न योजना योजनाओं का कार्यान्वयन।
  • अन्य कृषि संबद्ध विभागों / क्षेत्रों के साथ संपर्क रखना।
  • एक स्थायी तरीके से विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने के लिए।
  • जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए।

एटा  जिले पर मूल जानकारी

क्र.स

सूचना विशेष

जिला एटा

1 भौगोलिक क्षेत्र(हे) 8,21,000
2 वन क्षेत्र(हे) 3,15,000
3 स्थायी चरागाह(हे) 20,000
4

विविध। पेड़ और ग्रूव(हे)

22,000
5 संवर्धन अपशिष्ट (हे) 11,000
6 जमीन गैर-कृषि में डाल दी गई। उपयोग (हे) 21,000
7

बैरेन और अपरिवर्तनीय अपशिष्ट(हे)

20,000
8

वर्तमान गिरावट(हे)

3,000
9

अन्य परती (ha)

11,000
10 नेट एरिया बोया गया (हेक्टेयर) 3,98,000
11

खेती योग्य क्षेत्र (हेक्टेयर)

4,34,000
11.a विशाल 1,97,608
11.b मध्यम 1,23,772
11.c छोटा 1,12,620
12

खेती की गई क्षेत्र (हेक्टेयर)

4,06,000
12.a विशाल 1,89,715    (47%)
12.b मध्यम 1,13,460    (28%)
12.c छोटा 1,02,825    (25%)
13

धान क्षेत्र (हा।)

2,23,500
13.a

उच्च (8.6%)

19,400
13.b

मध्यम (46.2%)

1,03,300
13.c कम (45.2%) 3,00,800
14

ब्लॉक की संख्या

22
15

डीएओ सर्किल की संख्या

6
16

एएओ सर्किल की संख्या

22
17

एओ की संख्या

47
18

वीएडब्ल्यू / एलवीएडब्ल्यू सर्कल की संख्या

276
19

बिक्री केंद्रों की संख्या

44
20

सरकार की संख्या फार्म

4
21

फार्म परिवारों की संख्या

3,31,256
21.a सीमांत 2,28,760
21.b

छोटा

65,546
21.c मध्यम 37,303
21.d

विशाल

647
22 सिंचाई संभावित (हे)
22.a खरीफ(61%) 2,51,486
22.b रवि 48,220
23 किसानों की संख्या 3,22,660
24 कृषि मजदूरों की संख्या 5,04,806
25 सामान्य वर्षा गिरावट मिमी में 1275.2
26

परिचालन होल्डिंग (1.3 हेक्टेयर) राज्य का औसत आकार

0.98
योजना:-
किसान कर्ज माफ़ी-

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) व्यक्तिगत छोटे और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपये तक की ऋण छूट प्रदान करेगी, जिनकी फसल ऋण 31 मार्च 2016 को या उससे पहले ऋण संस्थान द्वारा वितरित किया गया था। ऋण रिडेम्प्शन राशि की गणना करने के उद्देश्य से, 31 मार्च, 2016 को बकाया (अर्जित ब्याज सहित) वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2016 -17 (31 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 के बाद) को वापस लेने के बिना किसान से प्राप्त पुनर्भुगतान / क्रेडिट से कम किया जाएगा वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान किसान या नई प्रतिबंधों द्वारा।